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33% के हिसाब से सभी वर्ग को लगाया जाए टीका, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी – छ ग हाईकोर्ट

 राज्य सरकार को फिर पड़ी हाईकोर्ट से फटकार, कोर्ट ने कहा वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकते आप

(शक्ति से संवाददाता कन्हैया गोयल की खबर)

सक्ती। छत्तीसगढ़ में 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को फिर आज 07 मई को बिलासपुर हाईकोर्ट से झटका लगा है, कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सरकार वैक्सीनेशन पर रोक नहीं लगा सकती है,अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी,कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी वर्ग को 33% के हिसाब से सामान रूप से वैक्सीन लगाई जाए, इससे पहले कोर्ट ने सरकार से दो दिन में स्पष्ट पॉलिसी बनाने को कहा था,इसी मामले में 07 मई शुक्रवार को सुनवाई हुई

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ज्ञात हो कि विगत दिनों केंद्र के कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने 01 मई से प्रदेश में आरंभ 18+ के वैक्सीनेशन में अंत्योदय कार्डधारकों को प्राथमिकता दी थी,एवम राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर की है,इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 मई को सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी। इसमें कहा था कि बीमारी अमीर-गरीब देखकर नहीं आती है,इसलिए वैक्सीन भी इस नजरिए से नहीं लगाई जा सकती,अपर मुख्य सचिव का आदेश गलत है।

 उलझा टीकाकरण अभियान इसीलिये  कोर्ट हुआ सख्त

राज्य सरकार ने 30 अप्रैल को आदेश जारी कर एक मई से 18+ के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी। इस आदेश में कहा गया कि यह टीका सबसे पहले अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को लगेगा। उनको लग जाने के बाद बीपीएल परिवारों के 18 से 44 आयु वर्ग और सबसे अंत में एपीएल को टीका लगाया जाएगा,राज्य की विपक्षी राजनैतिक पार्टियो ने इस आदेश को आरक्षण बताकर विरोध किया