पीड़ित ने लिया उपभोक्ता फोरम का सहारा जहां से मिला उसे न्याय
रायपुर ( दबंग प्रहरी समाचार) । प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला रायपुर विशाल मेगा मार्ट का है। वहां से रजनीश कौशिक ने जून 2022 को विशाल मेगा मार्ट से 11 हजार 874 रुपए का किराना सामान खरीदा था। इसमें फर्स्ट क्रॉप खट्टा मीठा नाम से एक नमकीन का पैकेट भी था। 3 दिन बाद जब उसने वह नमकीन खाया तो उसे उल्टी दस्त शुरू हो गए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि रजनीश को रक्षित केंद्र रायपुर के पुलिस अस्पताल में जाकर इलाज कराना पड़ गया। वहां डॉक्टरों ने उससे पूछा कि उसने क्या खाया? तब उसने नमकीन के बारे मे बताया। इलाज के बाद जब वह घर गया तो देखा कि वह नमकीन खरीदने के एक माह पहले ही एक्सपायर हो चुका था। उसके बाद भी उसे मार्ट वालों ने बेचा। इसे खाने से ही परिवादी का स्वास्थ्य खराब हो गया। इसकी शिकायत जब परिवादी ने मार्ट वालों से की तो वे परिवादी से दुर्व्यवहार करने लगे। बिल दिखाने के बाद भी वे बहाना बनाने लगे। परिवादी ने लिखित माफी और हर्जाना मांगा तो मार्ट वालों ने मना कर दिया। इसके बाद परिवादी ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया।फोरम ने विवेचना के बाद मार्ट को आदेश दिया कि वह परिवादी को अनुचित व्यापार व्यवहार और मानसिक कष्ट के लिए 50 हजार रुपए दे।