नई दिल्ली [दबंग प्रहरी] ।गृह मंत्रालय की ओर से पेश हुए संजय जैन ने अदालत से कहा कि सुरक्षा एजेंसियां निजामुद्दीन ईस्ट स्थित सुब्रमण्यम स्वामी के निजी आवास पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी।
सुरक्षा के खतरे के चलते साल 2016 में दिया गया सरकारी घर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को 6 हफ्तों के अंदर खाली करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (14 सितंबर, 2022) को यह निर्देश दिया है। स्वामी ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस सरकारी बंगले के रिअलॉटमेंट की मांग की थी।


सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी अर्जी में लुटियंस क्षेत्र में स्थित सरकारी बंगला रिअलॉट करने की मांग की थी। इसमें कहा गया कि वह 15 जनवरी 2016 से इस बंगले में रह रहे हैं। अब अप्रैल 2022 में उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर बीजेपी नेता ने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उन्हें फिर से यह बंगला आवंटित किए जाने की मांग की। केंद्र सरकार ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मंत्रिपरिषद और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए सरकारी आवास की आवश्यकता है।
गृह मंत्रालय की ओर से पेश हुए संजय जैन ने अदालत से कहा कि सरकार आवास में रहने के लिए समय सीमा का विस्तार नहीं कर सकती है। सुरक्षा एजेंसियां निजामुद्दीन ईस्ट स्थित स्वामी के निजी आवास पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगी। जैन ने अदालत को यह भी बताया कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत स्वामी को परिसर का अनधिकृत कब्जाकर्ता घोषित किया गया है।