बड़ी ख़बर

प्रिंसपल को फांसी शिक्षक को उम्र कैद, छात्रा का हुआ था गैंगरेप

पटना |बिहार राज्य की राजधानी पटना में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है जबकि उसके साथ ही शिक्षक को दी उम्र कैद की सजा दोनों ने मिलकर प्रिंसिपल रूम में मात्र 11 साल की मासूम लड़की के साथ गैंगरेप किया था अपराध प्रमाणित होने के बाद कोर्ट द्वारा दोनों को सजा सुनाई गई |

cg

मामला महिला थाना कांड संख्या 136/18 से जुड़ा हुआ है मामले में आरोपित अरविंद कुमार मित्र मंडल कॉलोनी फुलवारीशरीफ न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल था व दूसरा आरोपी अभिषेक कुमार स्कूल का एक शिक्षक था दोनों ने फुलवारीशरीफ इलाके के ही रहने वाले हैं लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने यह बताएं कि शिक्षक स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्राओं का उत्पीड़न करता था मात्र 11 साल की मासूम छात्रा को उसने प्रिंसिपल के पास भेजा था और प्राचार्य कमरे में उसके साथ बलात्कार किया गया था|

वही पटना सिविल कोर्ट ने एडीजे 6 सह स्पेशल जज पॉक्सो अवधेश कुमार ने 2018 में 11 वर्ष की एक छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में निजी स्कूल के प्रिंसिपल को फांसी एवं शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है अदालत ने प्रिंसिपल पर ₹100000 एवं शिक्षक पर ₹50000 आर्थिक जुर्माना भी लगाया है|