जब यह मामला परिवार परामर्श केंद्र ने दो पत्नी और पति के बीच हुए विवाद पर दिया सर्वसम्मत फैसला। इस फैसले को दोनों पत्नियों ने खुशी-खुशी मान भी लिया है।
पूर्णिया। बिहार में दो पत्नियों के बीच पति के बंटवारे का मामला सामने आया है। बिहार में पूर्णिया पुलिस परिवार परामर्श केंद्र ने इस मामले में निर्देश दिया है कि पति को 15 दिन के लिए पहली पत्नी और महीने के बाकी बचे 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहना होगा। बिहार के भवानीपुर थाने के गोडियारी निवासी एक महिला का आरोप था कि उसके पति ने पहले से ही शादीशुदा होने के बाद भी फुसलाकर दूसरी शादी की।गौरतलब है कि पति पहले से शादीशुदा होने के साथ 6 बच्चों का पिता भी हैं। इसके बाद उसने दूसरी शादी की।


महिला का कहना है कि जानकारी सामने आने के बाद अब उसका पति उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता है। ऐसे में जब यह मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा तो वहां पति को 15-15 दिन के दोनों पत्नियों के साथ रहने का निर्देश जारी किया गया। इतना ही नहीं इस फैसले को दोनों पत्नियों ने खुशी-खुशी मान भी लिया है।
स्पष्ट फैसल देते हुए परामर्श केंद्र ने अपने निर्देश में कहा है कि पति को दोनों पत्नियों के साथ अलग-अलग घरों में रहना होगा। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों से एक बॉन्ड भरवाया गया। जिससे दोनों पक्षों में से कोई आगे मुकर न सके। इसको लेकर दोनों पत्नी और पति राज़ी नजर आये।
पुलिस परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों ने यह फैसला दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद सुनाया। वहीं इसके सदस्य दिलीप कुमार ने बताया कि शुक्रवार को कुल 32 मामले पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में आये थे। जिनमें छह मामलों में उन लोगों ने आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर लिया।